बिहार का ठग,बिलासपुर का महाठग,ठगी के ऊपर ठगी का गज़ब मामला..

# Neeraj Makhija | 27 Jul, 2024

बिलासपुर//- सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाले व्यवसायी ने अपने साथियों को एनजीओ में रकम निवेश करने पर मुनाफे का लालच दिया,उसने साथियों से रकम लेकर एनजीओ के संचालक को दे दी,एनजीओ के संचालक ने धोखाधड़ी की तो उसके खिलाफ जुर्म भी दर्ज कराया,बाद में साथियों को धोखा देते हुए एनजीओ संचालक से साठगांठ कर पूरी रकम हड़प ली,मामले की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने जरहाभाठा में रहने वाले साई मोटर्स एवं श्याम स्टील एंड ट्रेडर्स के संचालक राजेश अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच में लिया है..

बताते चले आपको सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाले व्यवसायी मनीष कुमार ने धोखाधड़ी की शिकायत की है। पीड़ित ने बताया कि उनके पहचान के व्यवसायी राजेश अग्रवाल ने बिहार में संचालित एनजीओ में 30 लाख रुपये लगाने पर तीन महीने में 10 लाख रुपये मुनाफे की बात कही थी। इस पर व्यवसायी मनीष कुमार व उसके दोस्त सिकंदर, धनंजय और शिव सोनी ने 30 लाख रुपए दे दिए। जिसके बाद राजेश ने रकम एनजीओ संचालक राजेश पाठक और उसके साथी रामाशीष कुमार व प्रकाश को दे दिए।

एनजीओ संचालक और उसके साथियों ने धोखाधड़ी करते हुए रकम हड़प ली। इसकी जानकारी होने पर मनीष ने राजेश अग्रवाल को एफआइआर कराने कहा। राजेश के एफआइआर कराने पर एनजीओ संचालक उससे मिला.. उसने राजेश अग्रवाल के खाते में पांच लाख रुपये जमा करा दिए। इसी आधार पर राजेश अग्रवाल ने उसकी जमानत आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद दूसरे आरोपित रामाशीष की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान भी राजेश के खाते में 15 लाख रुपये और पांच लाख का चेक दिया गया। इसके बाद दूसरे आरोपित की जामनत भी मंजूर हो गई। इधर राजेश अग्रवाल आरोपित की जमानत नहीं होने की बात कहता रहा।

न्यायालय की वेब कापी में हेरफेर कर मनीष को दिखाया। बाद में शंका होने पर मनीष ने वकीलों से संपर्क किया तो पूरा मामला सामने आ गया। उन्होंने राजेश अग्रवाल से अपने रुपये मांगे तो टालमटोल करने लगा। साथ ही रुपये जल्द लौटा देने लिखित इकरारनामा भी किया। इसके बाद वह रकम लौटाने अलग-अलग बहाने बना रहा है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने राजेश अग्रवाल के खिलाफ धारा 420, 467, 468 एवं 471 के तहत धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज किया है..

Banner